
सागर ओवर द काउंटर दवा बिक्री पर रोक: नियम तोड़े तो निरस्त होगा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के कड़े निर्देश: नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
सागर कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिले में दवाओं की बिक्री, मेडिकल स्टोरों के संचालन और ड्रग लाइसेंस से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए ड्रग इंस्पेक्टरों एवं औषधि प्रशासन को कड़े निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि बिना डॉक्टर की पर्ची के ‘ओवर द काउंटर’ मिलने वाली प्रतिबंधित या नशीली दवाओं की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।
उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर/केमिस्ट शॉप पर फार्मासिस्ट का मौजूद होना अनिवार्य होगा। यदि एक ही फार्मासिस्ट के नाम का उपयोग करके कई दुकानों पर लाइसेंस लिए गए हैं, तो ऐसे मामलों पर तत्काल प्रभाव से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्टॉकिस्ट और रिटेलर का मिलान:स्टॉकिस्ट से लेकर रिटेल स्तर तक दवाओं के स्टॉक का मिलान औ बैक-ट्रैकिंग की जाएगी। सख्त कार्रवाई और लाइसेंस निरस्तीकरण: कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने स्पष्ट किया है कि ड्राइव मोड में कार्य करते हुए ऐसे मेडिकल स्टोर, जो पहले से सील हैं या जहाँ अनियमितताएँ पाई गई हैं, उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। बड़े थोक विक्रेताओं के परिसरों का सिटी मजिस्ट्रेट, सीएमएचओ, ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से दौरा व निरीक्षण किया जाएगा।
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने स्पष्ट किया है कि आम जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों की अनदेखी करने वाली दुकानों का लाइसेंस तुरंत सस्पेंड या कैंसिल कर वैधानिक कार्रवाई
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के कड़े निर्देश: नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई ।



