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सागर जिले में कार्बाइड गन प्रतिबंधित कलेक्टर ने दिया आदेश, उल्लघंन पर होगी सख्त कार्यवाही

सागर

सागर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री संदीप जी आर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त अधिकारों के तहत

सागर जिले में आम नागरिको की जान-माल, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा पर्यावरण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप लाइन और कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग से बनी कार्बाइड गन तथा इसी प्रकार के विधि विरुद्ध अन्य खतरनाक उपकरणों के निर्माण, कय-विक्रय, प्रदर्शन एवं इसके उपयोग / प्रयोग को तत्काल प्रतिबंधित किया है।

साथ ही कलेक्टर ने सभी एस.डी.एम., कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस प्रतिबंधात्मक आदेश को सख्ती से लागू कराने एवं निगरानी करने के निर्देश दिए है।

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता के तहत दण्डनीय होगा।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार दीपावली पर्व पर गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप लाइन और कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग से बनी कार्बाइड गन का सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के आधार पर अवैध रूप से उसका निर्माण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग किये जाने की घटना प्रकाश में आयी है। कार्बाइड गन में उपयोग होने वाला कार्बाइड एवं पानी का मिश्रण एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है जो न केवल आंखों के लिए बल्कि दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए भी घातक है।

मध्यप्रदेश राज्य के अन्य जिलों में इसके उपयोग से कई व्यक्तियों की आंखो की रोशनी चले जाने के समाचार प्राप्त हुए है। भविष्य में भी इसका उपयोग एवं निर्माण, कय-विक्रय, उपयोग / प्रयोग एवं प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।

प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति / संस्थाएँ, व्यापारी प्रतिबंधात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) का निर्माण, भण्डारण, कय-विक्रय नहीं करेगा।

किसी प्रकार के अवैध प्रतिबंधात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) की बिकी, वितरण या प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने कहा कि यह आदेश नागरिको की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण की रक्षा, प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित होकर आम जन से संबंधित है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति को इस प्रकार की गन के निर्माण, क्रय-विक्रय, उपयोग की सूचना प्राप्त होती है तो वह

इसकी सूचना तत्काल पुलिस कन्ट्रोल रूम 07582-267777 पर उपलब्ध कराए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि वह ऐसी सूचनाएं प्राप्त होने तथा उक्ता आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

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