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सागर भावांतर भुगतान योजना का फर्जी तरीके से लाभ लेने पर उत्तर प्रदेश के व्यापारी पर पुलिस की कार्रवाई

सागर

मंडी सचिव को निलंबित करने के लिए नोटिस जारी

सागर 30 नवम्बर 2025
उत्तर प्रदेश के व्यक्ति द्वारा मंडी प्रांगण, सागर में सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना का फर्जी तरीके से लाभ प्राप्त करने के प्रयास पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही कर FIR दर्ज कराई गई।

सागर कलेक्टर श्री संदीप जी. आर. को सूचना प्राप्त होने पर एसडीएम श्री अमन मिश्रा द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के निवासी द्वारा भावांतर योजना का गलत तरीके से लाभ लेने के प्रयास पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। एसडीएम श्री अमन मिश्रा ने बताया कि कलेक्टर श्री संदीप जी. आर. द्वारा निर्देशित किया गया था कि जिले के सभी किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो और पूरी पारदर्शिता के साथ भावांतर योजना के तहत सोयाबीन का विक्रय हो तथा पात्र किसानों को योजना का लाभ प्राप्त हो।

दिनांक 29-11-2025 को संयुक्त संचालक मंडी बोर्ड, सागर श्री आर.पी. चक्रवर्ती एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा भारसाधक अधिकारी मंडी, सागर श्री अमन मिश्रा के नेतृत्व में मंडी गेट पर मंडी कर्मचारियों द्वारा की गई जांच के दौरान रानू जैन पुत्र राजकुमार जैन, निवासी मड़ावरा, जिला ललितपुर (उत्तर प्रदेश) ट्रैक्टर क्रमांक UP94AG8347 से सोयाबीन की 160 बोरियां, जिन्हें योजना अंतर्गत फर्जी तरीके से लाभ प्राप्त करने हेतु नन्हे सिंह, निवासी रहली, जिला सागर के नाम से दर्ज कराने का प्रयास करते पाया गया। मौके पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण तैयार कर पुलिस थाना मोतीनगर में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) के तहत FIR दर्ज कराई गई।

कृषि उपज मंडी समिति, सागर में ड्यूटी के दौरान मंडी प्रांगण प्रभारी एवं सहायक उपनिरीक्षक महेश सिंह राजपूत ने एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत में उल्लेख किया गया कि रानू जैन, पिता राजकुमार जैन, निवासी मड़ावरा, जिला ललितपुर (उत्तर प्रदेश)

मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित सोयाबीन भावांतर योजना में फर्जी तरीके से लाभ लेने का प्रयास किया। जांच में पाया गया कि आरोपी ने स्वयं को मध्य प्रदेश निवासी कृषक बताकर, नाम-पता एवं वाहन नम्बर की गलत/झूठी जानकारी देकर योजना का दुरुपयोग करने का प्रयास किया। आरोपी मंडी परिसर में लगभग 80 क्विंटल सोयाबीन वाहन क्रमांक UP94AG8347 में भरकर विक्रय हेतु लाया था, जिसे आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सहायक उपनिरीक्षक राजकुमार गौड़ द्वारा जब्त कर लिया गया। जब्त उपज को सुरक्षा की दृष्टि से मंडी परिसर में रखा गया है।

मंडी समिति, सागर ने इस कृत्य को शासन को आर्थिक क्षति पहुँचाने की नीयत से की गई धोखाधड़ी मानते हुए, मामले की सूचना 29 नवम्बर 2025 को थाना मोतीनगर, जिला सागर भेजी एवं BNS धारा 318(4) के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जायेगी

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