खुरई के गांधी वार्ड में नाबालिक लड़की का बाल विवाह रुकवाया

महिला वाल विकास ओर पुलिस की टीम नाबालिक लड़की का विवाह रुकवाया

खुरई बुधवार को नगर के गांधी वार्ड स्थित रैन बसेरा में प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद 17 वर्षीय नाबालिक लड़की का बाल विवाह रुकवाया गया। जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी वर्षा रघुवंशी ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि गांधी वार्ड में नाबालिक लड़की का बाल विवाह कराया जा रहा है। सूचना के बाद टीम गठित कर प्रशासन एवं पुलिस टीम के साथ मौके पर भेजा गया। मौके पर प्रथम दृष्ट्या लगा कि शादी की पूरी तैयारी थी, टेंट लगे हुए थे। विवाह के बारे में पूछने पर आनाकानी करने लगे। दस्तावेज देखने पर बालिका की जन्मतिथि अनुसार उम्र 17 वर्ष 3 माह निकली। परिजनों को बताया कि बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत किसी भी नाबालिक लड़की का विवाह 18 साल व लड़के का विवाह 21 वर्ष के पहले करना कानूनी अपराध है। मौके पर परिजनों को समझाइश दी गई। कार्यवाही दौरान बालिका के पिता महादेव अहिरवार ने कहा कि वह बालिका का विवाह 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही करेंगे। टीम ने कहा कि इसके बाद भी परिजन नाबालिग बेटी की शादी कराने का प्रयास करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाही की जाएगी।
प्रशासनिक टीम वैवाहिक स्थलों पर नजर बनाए हुए है, ताकि किसी भी स्थान पर 18 वर्ष से कम बालिका एवं 21 वर्ष बालक के वैवाहिक आयोजन न किया जा सके और बाल विवाह पर रोक लगाई जा सके।
बाल विवाह करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। बता दें कि प्रशासनिक टीम ने लड़के वालों को भी समझाइस दी है।



