सागर में 9 साल बाद होंगे गुरु सिंह सभा के चुनाव

सागर। न्यायालय के आदेश के बाद सागर की गुरु सिंह सभा में लगभग 9 वर्षों बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जिला न्यायालय ने पंजीयक लोक न्यास को निर्देशित किया है कि 45 दिनों के भीतर संस्था की कार्यकारिणी का निर्वाचन श्री गुरु सिंह सभा सागर के विधान एवं खरगा बायलॉज के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

सागर के अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरु सिंह सभा सागर में अनियमितताओं को लेकर समाज के एक पक्षकार अमरजीत गुरजीत सिंह ने पंजीयक लोक न्यास, सागर के समक्ष एक प्रकरण प्रस्तुत किया था। आरोप था कि संस्था द्वारा लंबे समय से चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं और प्रबंधन में अनियमितताएं की जा रही हैं।

पंजीयक ने इस पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम सागर को एक माह के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया था और तहसीलदार एवं पटवारी को रिसीवर नियुक्त किया गया था। इसके विरुद्ध गुरु सिंह सभा द्वारा जिला न्यायालय के समक्ष एक अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस पर आपत्ति दाखिल की गई और दोनों पक्षों की दो वर्षों तक चली सुनवाई के बाद माननीय जिला न्यायाधीश श्री प्रशांत सक्सेना ने दिनांक 9 मई 2025 को आदेश पारित किया।

इस आदेश में पंजीयक सागर एवं एसडीएम सागर को निर्देशित किया गया है कि 45 दिनों के भीतर गुरु सिंह सभा सागर के विधान और बायलॉज के अनुसार चुनाव संपन्न कराए जाएं और निर्वाचित पदाधिकारियों को कार्यभार सौंपा जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान कार्यकारिणी वर्ष 2016 से पद पर बनी हुई है और चुनाव टालने का प्रयास कर रही थी।

अब अदालत के आदेश के बाद यह सुनिश्चित किया गया है कि आगामी 45 दिनों में चुनाव कराए जाएंगे और 6 माह के भीतर धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार मतदाता प्रक्रिया के तहत नई कार्यकारिणी निर्वाचित कर संस्था का संचालन नियमित रूप से किया जाएगा।

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